तीन तलाक विधेयक अब बन गया कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी
नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक (Triple Talaq bill) को मंजूरी दे दी। उनकी मंजूरी के साथ ही तीन तलाक कानून अस्तित्व में आ गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) के तहत मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा ने भी ट्रिपल तलाक बिल को पारित कर दिया था।
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