नागरिकता को लेकर राजपक्षे करेंगे सुनवाई का सामना
श्रीलंका की एक अपीलीय अदालत ने सोमवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोटाभाया राजपक्षे के 16 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता के मामले में सुनवाई करने का निर्णय किया है। गोटाभाया, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तीन जजों की पीठ वाली कोर्ट आफ अपील दो और तीन अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि देश में 2005 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान गोटाभाया ने अमेरिकी नागरिकता रखते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर आव्रजन और निर्वाचन कानूनों का उल्लंघन किया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि गोटाभाया श्रीलंका के नागरिक नहीं हैं क्योंकि उनका नागरिकता प्रमाणपत्र फर्जी और अवैध है। गोटाभाया चुनाव लड़ने के लिए पर्चा और जमानत राशि का भुगतान कर चुके हैं । इस चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख सात अक्टूबर है । श्रीलंका में 2015 में संविधान में 19 वां संशोधन कर गैर श्रीलंकाई व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा चुका है।
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