Thursday 21 October 2021

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विदेशी चंदा प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं

हलफनामे में कहा गया है, कुछ विदेशी ताकतें कुत्सित इरादों के साथ भारत की आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करती हैं और ऐसी ताकतों को इससे रोकने के लिए यह संशोधन बहुत ही जरूरी था।

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