15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद से कर सकती है शादी, जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा
सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एस.के. द्विवेदी की एकल पीठ ने युवक के खिलाफ दायर एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसिडिंग को रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ है कि मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है।
from India TV Hindi: india Feed https://ift.tt/GuefcFW
Labels: India TV Hindi: india Feed
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home