जम्मू-कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा संपत्ति कर, नहीं चुकाने पर देना होगा जुर्माना; इन्हें मिली है छूट
जम्मू-कश्मीर में आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की दरें टैक्सेबल एनुअल वैल्यू (TAV) का 5% और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 फीसदी होंगी। इसमें नगर पालिका की जमीन, पूजा स्थलों, श्मशान-कब्रिस्तान, भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को छूट दी गई है।
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